Indore News: इंदौर प्रशासन ने शहर को भीखमुक्त बनाने के अपने प्रयासों को और कड़ा करते हुए अब भीख देने और भिखारियों से सामान खरीदने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
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भीख देने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय सिविल सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा, ‘किसी भी प्रकार की भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। भिखारियों को कुछ भी दान देने या उनसे कोई भी सामान खरीदने पर सख्त रोक है।’ अगर कोई व्यक्ति भिखारियों को भीख देता है या उनसे सामान खरीदता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कानून का उल्लंघन करने पर होगी FIR
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी व्यक्ति को एक साल तक की कैद या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
सही सूचना देने वालों को मिलेगा 1000 रुपये इनाम
प्रशासन ने यह घोषणा भी की है कि भीख मांगने से संबंधित सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह कदम भिखारियों से जुड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया गया है।
पुनर्वास के लिए किए गए प्रयास
महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि पिछले चार महीनों में इंदौर में भीख मांगने वाले करीब 400 लोगों को पुनर्वास केंद्र में भेजा गया है, जबकि 64 बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘बीते चार महीनों में हमने लोगों को भीख मांगने के खिलाफ जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए। अब दान देने वालों और लेने वालों दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’
इंदौर बना रहा है भीखमुक्त शहर बनने की दिशा में कदम
इंदौर को देश के 10 भीखमुक्त शहरों में शामिल किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल भीख मांगने की समस्या को खत्म करना है, बल्कि भिखारियों के पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करना है।